Breaking News

कानपुर देहात-शस्त्र अधिनियम में दोषियों को अदालत ने दी सजा

शस्त्र अधिनियम में दोषियों को अदालत ने दी सजा
अदालत ने अर्थदंड के साथ न्यायालय उठने तक की सुनाई है सजा

कानपुर देहात ।थाना गजनेर और रूरा में दर्ज अलग अलग शस्त्र अधिनियम के दो मामलों में अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर दोनों मामलों के आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए उन्हें अदालत उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के साथ ही अर्थदंड से दण्डित किया है।
गजनेर पुलिस ने वर्ष 2001 में बलजीत पुत्र जगदीश नुनियां निवासी विजयनगर मोहाना थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की कार्यवाही की थी जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय जेएम प्रथम जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बलजीत उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिन के साधारण कारवास की सजा भुगतनी होगी।
इसी प्रकार रूरा पुलिस ने वर्ष 2003 भोला सिंह उर्फ रमेश सिंह पुत्र पंचम सिंह निवासी गुटैया थाना रूरा जनपद कानपुर देहात*के खिलाफ शस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज किया था जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ACJ (S.D.)-III जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त भोला सिंह उर्फ रमेश सिंह उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिन के साधारण कारवास की सजा भुगतनी होगी।

About sach-editor

Check Also

औरैया-पूर्व चेयरमैन के निधन पर बाजार रहा बंद

पूर्व चेयरमैन के निधन पर बाजार रहा बंद   . दिबियापुर,औरैया। औरैया के विधायक रहे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *