जेल में आरोपियों की शिनाख्त कराई गई थी कि नहीं मुझे याद नहीं – अभियोजन गवाह
बिकरू कांड कीमाननीय स्पेशल जज एंटी डकैती श्री अमित मालवीय के न्यायालय में चल रही है सुनवाई
कानपुर देहात। बिकरू कांड के मुख्य मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है।सोमवार को मामले में अभियोजन गवाह ने बचाव पक्ष की जिरह में कहा कि विवेचक ने जेल में मुझसे आरोपियों की शिनाख्त कराई थी कि नहीं मुझे याद नहीं है वहीं घटना के मंजर को बहुत भयावह बताया। अब अदालत ने बचाव पक्ष की शेष जिरह के लिए 23 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने 45-50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। मामले में घटना में घायल हुए अभियोजन गवाह कांस्टेबल शिवमूरत निषाद के अदालत में बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की जिरह चल रही है।सोमवार को मामले में आरोपियों राजेन्द्र मिश्रा, जहान सिंह यादव,गोपाल सैनी,शिवम् दलाल ,राहुल पाल व प्रशांत शुक्ला उर्फ डब्बू की ओर से बचाव पक्ष ने जिरह की वहीं आरोपी के के शर्मा ,शुशील तिवारी उर्फ सोनू,उमाशंकर उर्फ तनके व उमाशंकर उर्फ गुड्डन का नाम गवाह के अपने बयानों में न लेने के कारण उनकी ओर से बचाव पक्ष ने जिरह नहीं की।दौरान जिरह बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार बाजपेई के शिनाख्त कार्यवाही के संबध में सवाल करने पर गवाह ने कहा कि विवेचक द्वारा मुझसे जिला कारागार में मुलजिमों की शिनाख्त कराई गई थी कि नहीं मुझे याद नहीं है।वहीं एक सवाल के जवाब में गवाह ने घटना के मंजर को बहुत भयावह बताया।वहीं आरोपी राहुल पाल की ओर से बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने राहुल पाल को जानने की बात कही लेकिन अदालत में हाजिर आरोपियों को देखकर कहा कि राहुल पाल इनमें कौन है मैं नहीं बता सकता।सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अब अदालत ने बचाव पक्ष की जिरह के लिए सुनवाई को 23 अक्टूबर की तिथि नियत की है।इस दौरान सभी आरोपी उपस्थित रहे।