चोरी की वस्तु का विनिमय करने के मामले के आरोपी को माननीय न्यायालय ने सुनाई सजा
विजय शंकर कौशल ✍️…..
औरैया,,, मंगलवार को माननीय न्यायालय ने चोरी की वस्तु का विनिमय करने के मामले की सुनवाई करते हुए उपरोक्त मामले के आरोपी को इस अपराध में दोष सिद्ध करते हुए उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा व दो हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।
मालूम हो कि 25.09.2005 को अभियुक्त द्वारा चोरी की वस्तु का विनिमय करने के संबंध में वादी की तहरीर पर आधारित मुकदमा अपराध संख्या 49/2005 धारा 41/102 CRPC व 411 IPC बनाम अभियुक्त सुभाष चन्द्र पुत्र जगन्नाथ निवासी उमरैन थाना ऐरवाकटरा जनपद औरैया पर पंजीकृत किया गया था उपरोक्त मामले की थाना ऐरवाकटरा पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय मे प्रभावी पैरवी की जा रही थी। जिस क्रम में दिनांक 06.08.2024 को माननीय न्यायालय अपर सिविल जज जु0डि0 J.M बिधूना जनपद औरैया द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 2,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उपरोक्त मामले के आरोपी कोदण्डित कराने में अभियोजन अधिकारी श्री अनूप सरोज तथा न्याया0 पैरोकार आ0 योगेश का विशेष योगदान रहा।