ई- लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किसानों का किया गया चयन
कानपुर देहात
शासन के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत रू0 10000/- से अधिक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेन्टर, हाई टेक हब् फार कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर एवं स्माल गोदाम इत्यादि के अन्तर्गत पूर्व में आनलाइन आवेदन करने वाले कृषको मे से लाभार्थियों का चयन ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से जिलाधिकारी आलोक सिंह, कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय कार्यकारी समित के नामित सदस्यों उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला उद्यान अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं अन्य नामित कृषक /ए0पी0ओ0 के अध्यक्षों की उपस्थिति में दिनांक 11.01.2024 दिन बृहस्पतिवार को पूर्वान्हः 11ः00 बजे से कलैक्ट्रेट सभागार माती में किया गया।
उप कृषि निदेशक, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओंg के अंतर्गत रू0 10000/- से अधिक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेन्टर, हाई टेक हब् फार कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर एवं स्माल गोदाम इत्यादि के अन्तर्गत पूर्व में आनलाइन आवेदन करने वाले कृषको में से लाभार्थियों का चयन ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से विकासखण्डवार/योजनावार/ यंत्रवार ई-लाटरी से किया जा रहा है। समिति के सदस्यों एवं उपस्थित आवदेक कृषकों द्वारा 01 से 99 के मध्य निर्धारित रेण्डम संख्यावार मॉकचक्र चलाये जायेगें तथा अंतिम चक्र फाइनल होगा। विकास खण्डवार/योजनावार/ कृषि यंत्रवार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभार्थी तथा निर्धारित लक्ष्य के 50 प्रतिशत संख्या के आवेदक प्रतीक्षारत चयनित किये जायेगे। अध्यक्ष / जिलाधिकारी की अनुमति से समस्त उपस्थित सदस्यों की हस्ताक्षरित उपस्थित पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त विकासखण्ड /योजनावार/ यंत्रवार लाभार्थी चयन हेतु ई-लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। जिसके अनुसार चयनित लाभार्थियों/ प्रतीक्षारत आवदेको का चयन किया गया। समिति द्वारा समस्त चयनित सदस्यों को बधाई दी गयी तथा चयनित लाभार्थियों को निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर पंजीकृत अधिकृत विक्रेताओं से कृषि यत्र क्रय कर, बिल पोर्टल पर सत्यापन हेतु अपलोड करने हेतु अवगत गया। जिससे नियमानुसार सत्यापन कर, लाभार्थी कृषकों को अनुदान की धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तानान्तरित किया जायेगा।