साइबर ठगी के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
अग्रिम जमानत की अर्जी पर माननीय अपर जिला जज –13 की अदालत में चल रही थी सुनवाई
कानपुर देहात
रूरा क्षेत्र के गांव भटौली निवासी युवक को फोन कर फर्जी एस पी क्राइम ब्रांच बनकर मुकदमे में गिरफ्तारी का भय दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर एक लाख से ज्यादा रुपए ठगने के मामले में आरोपी की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय अपर जिला जज —-13 की अदालत ने उसे खारिज कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि रूरा क्षेत्र के भटौली गांव निवासी पारस तिवारी ने साइबर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें बताया था कि 17 अक्टूबर 2024 को उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फोन आया जिसको उठाने पर फोन करने वाले ने स्वयं को एस पी क्राइम ब्रांच मुंबई आनंद त्रिपाठी बताते हुए उसकी गूगल हिस्ट्री में गलत अश्लील वेबसाइट होने का आरोप लगाते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भेजे जाने का भय दिखाकर मामला निपटाने के एवज में रुपयों की मांग की इसपर वह दहशत में आकर फोन करने वाले व्यक्ति के बताए गए नंबरों पर अलग अलग करीब एक लाख सत्रह हजार चार सौ निन्यानबे डलवा लिए। इसके बाद भी रुपयों की मांग की ।साइबर पुलिस टीम ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने लगी ।इसपर चौबेपुर क्षेत्र के गांव रमेशपुर निवासी अभय सिंह ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय अपर जिला जज –13 श्री शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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