युवती से बलात्कार के दोनों आरोपित हुए दोषमुक्त
थाना अछल्दा क्षेत्र का छह साल पुराना मामला
पक्षद्रोही बयान देने पर पीड़िता के विरूद्ध कार्यवाही
औरैया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय ने थाना अछल्दा में करीब छह वर्ष पूर्व एक युवती के साथ बलात्कार करने के आरोप में नामजद किए गये आशीष यादव व अतुल यादव निवासी मिल बधुआ थाना फफूंद को दोषमुक्त कर दिया तथा पक्षद्रोही गवाही देने पर पीड़िता के विरूद्ध कार्यवाही के लिए प्रकीर्ण दर्ज कराया।
थाना अछल्दा में वादी ने रिपोर्ट लिखाई कि 14 मई 2018 को करीब 11 बजे उसकी पत्नी औरैया बाजार करने गई थी। शाम को लौटते समय करीब छह बजे वादी ने अजीतमल में आटो पर बैठा दिया और वह वापस ग्राम भासौन चला गया था। वादी ने आरोप लगाया कि शाम 7 बजे उसकी पत्नी लोडर से उतरकर कच्चे रास्ते से होकर अपने गांव मिलक जा रही थी। तभी रास्ते में नाले में पास गांव के आशीष यादव व अतुल यादव ने उसकी पत्नी को पकड़ा व नाले के पास ले जाकर बलात्कार किया। चिल्लाने की आवाज सुनकर दूधिया मौके पर पहुंचा तो दोनों आरोपी भाग गये। यह मामला थाना अछल्दा में बलात्कार का लिखा गया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जसीट दोनों के विरूद्ध लगाई। यह मामला एडीजे कोर्ट में चला। बचाव पक्ष के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता डीडी मिश्रा ने यह स्पष्ट किया कि वादी मुकदमा व अभियुक्त के विरूद्ध पहले से ही मुकदमेवाजी चल रही है। साक्ष्य में उन्होंने अभियुक्त पक्ष से वादी के विरूद्ध दर्ज मामले का व्यौरा प्रस्तुत किया। इधर पीड़िता ने घटना का समर्थन नहीं किया। हालांकि अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित किया। डाक्टर की गवाही से भी पीड़िता के साथ बलात्कार होने की पुष्टि नहीं हुई। बचाव पक्ष की दलीलों से संतुष्ट कोर्ट ने दोनों अभियुक्त आषीष यादव व अतुल यादव को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने पक्षद्रोही बयान देने पर वादी मुकदमा की पत्नी पीड़ित के विरूद्ध धारा 344 दंडप्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का भी आदेश दिया।