नाबालिग को ले जाने में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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कानपुर देहात…..सिकंदरा क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोपी की ओर से अदालत में पेश की गई जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा ने बताया कि सिकंदरा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें बताया था कि 27 अगस्त 2023 को उसकी नाबालिग लड़की (15) घर में थी इसी दौरान मालवीय नगर का रहने वाला शिवम् कुमार उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर कहीं अपने साथ ले गया है उसकी लड़की घर से रुपए और जेवर भी अपने साथ ले गई है।मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए नाबालिग लड़की को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया था।आरोपी की ओर अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई माननीय अपर जिला जज 13 पॉक्सो श्री बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी ।गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।