औद्योगिक क्षेत्र रनिया की फोम का गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री के निदेशकों की जमानत अर्जी हुई खारिज
कानपुर देहात। औद्योगिक क्षेत्र रनिया की आर, पी पाली प्लास्ट फोम का गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग से छह श्रमिकों की मौत हो गई थी उपरोक्त मामले में अग्निशमन अधिकारी की तहरीर पर रनिया थाने की पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उपरोक्त फैक्ट्री के निदेशकों में शशांक एवं शिशिर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
आरोपियों की ओर से अदालत में दाखिल की गई जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए माननीय जिला जज श्री जयप्रकाश तिवारी ने जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है।
औद्योगिक क्षेत्र रनिया में स्थित आरपी पाली प्लास्ट फैक्ट्री में फोम के गद्दा बनाए जाते हैं। उपरोक्त फैक्ट्री में 21 सितंबर को सुबह आग लगने से यहां काम कर रहे छै श्रमिकों की आग से जलकर मृत्यु हो गई थी। एवं चार श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए थे। घटना के बाद जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर के उपरोक्त मामले की जांच करनी शुरू की थी। जांच में फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही सामने आने पर फायर स्टेशन माती के अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार ने रनिया पुलिस को एक तहरीर देते हुए उपरोक्त फैक्ट्री के निदेशकों में रीना अग्रवाल, शशांक गर्ग तथा शिशिर गर्ग निवासी गण 7/76 तिलक नगर कानपुर नगर के खिलाफ अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण किए बिना फैक्ट्री चलाने तथा ज्वलनशील पदार्थ के काम में लापरवाही करने के साथ ही दूसरों के जीवन को संकट में डालने का आरोप लगाते हुए सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। रनिया पुलिस ने उपरोक्त मामला पंजीकृत करने के बाद उपरोक्त फैक्ट्री के निदेशक शशांक गर्ग तथा शिशिर गर्ग को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जिला कारागार में निरूद्ध उपरोक्त दोनों आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष ने उपरोक्त दोनों आरोपियों की जमानत की अर्जी माननीय जिला जज की अदालत में प्रस्तुत की थी। उपरोक्त अर्जी की मंगलवार को सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने उपरोक्त दोनों आरोपियों की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है।