पुलिस पर हमले के आरेापियों की जमानत अर्जी खारिज
कानपुर देहात। मूसानगर पुलिस पर पिछले माह हमला करने व सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में जेल में निरुद्ध दो महिलाओं सहित पांच आरोपियों की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मूसानगर थाना क्षेत्र के चपरघटा निवासी छोटेलाल व सूरजपुर निवासी कैलाश आदि के बीच एक प्लाट को लेकर बीते वर्ष 28 दिसंबर को संघर्ष हो गया था। इसकी सूचना डायल- 112 पर दी गई थी इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस पर दबंगों ने पथराव कर दिया था। जिसमें इंस्पेक्टर मूसानगर शिव नारायण सिंह, एसआई नंदलाल, सिपाही गोविंद व महिला सिपाही आरती घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने सूरजपुर निवासी कैलाश ,अखिलेश , बाबूजी, कुलदीप, रामजी, रमा देवी व राजवती तथा कैलाश के भांजे राजू आदि के अलावा 25-30 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस पर हमला करने व बलवा आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कुलदीप निषाद, रामजी निषाद, चंद्रपाल के अलावा राजवती उर्फ राम जानकी व राम देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी ,जिसकी सुनवाई अपर जिला जज/ फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।
