औरैया
ट्रक चालक की हत्या कर लूट करने के दोषी को आजीवन कारावास
सदर कोतवाली क्षेत्र का 10 साल पुराना मामला
ट्रक के हेल्पर ने चालक की हत्या कर लदी एक बोलेरो लूटी थी
औरैया
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम सैफ अहमद ने सदर कोतवाली क्षेत्र से 10 साल पूर्व हाईवे पर ट्रक चालक की हत्या कर उसमें लदी बोलेरो गाड़ी लूट लेने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया हैं। कोर्ट ने उस पर 80 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। ट्रक के हेल्पर ने ही घटना को अंजाम दिया था। .अभियोजन के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर एक ट्रक आठ बोलेरो गाड़ी लादकर गंतव्य स्थान पर जा रहा था। आरोप है कि ग्राम जनेतपुर के पास अभियुक्त आदर्श कुमार दुबे ने लदी हुई एक गाड़ी लूट ली व भाग गया। थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने विवेचना में पाया कि ट्रक का हेल्पर ही इस मामले का मुल्जिम है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर लूटी हुई गाड़ी बरामद की। हत्या व लूट के मामले में अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। यह मामला विशेष न्यायालय दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम में चला। अभियुक्त की पैरवी काकार्य जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जितेंद्र सिंह तोमर व प्रमोद यादव को सौंपा गया। क्योंकि जेल मुआयना में जिला जज व सचिव प्राधिकरण को पता चला कि घटना के बाद से लगभग 10 साल छह माह से जेल काट रहे अभियुक्त की पैरवी करने वाला कोई नहीं है। जिससे मामले में न्यायिक प्रक्रिया (गवाही) आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस पर मुल्जिम की ओर से प्राधिकरण ने निशुल्क वकील दिया। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अति.सत्र न्यायाधीश तृतीय सैफ अहमद ने गुरुवार को इस मामले का निर्णय सुनाया। उन्होंने जौनपुर जिले के थाना नेवडिया के ग्राम रसूलहा निवासी आदर्श कुमार दुबे को हत्या व लूट का दोषी करार दिया व उसे आजीवन कारावास व कुल 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा। कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया है।