दुष्कर्म मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
अग्रिम जमानत की अर्जी की माननीय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट श्री रजत सिन्हा की अदालत में चल रही थी
कानपुर देहात …सिकंदरा क्षेत्र में करीब तीन माह पहले एक महिला के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की ओर से अदालत में पेश की गई अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे खारिज कर दिया है ।
सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि सिकंदरा क्षेत्र के एक गांव की ओर वाली महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें बताया था कि उसके पति के साथ क्षेत्र के डुबकी निवासी अशोक कटियार आए दिन घर आता जाता रहता है एक दिन वह शराब की बोतले लेकर मेरे पति के साथ आकर घर में शराब पी उसके बाद मेरे पति के नशे में हो जाने पर उसने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया साथ ही इसकी फोटो अपने मोबाइल पर खींच ली ।इसके बाद वह लगातार शारीरिक शोषण करने लगा ।उसने इस बात की शिकायत उसके भाई मनोज से की तो उसने कार्यवाही करने पर धमकाते हुए उसने भी शारीरिक शोषण किया ।मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने लगी इसपर आरोपी अशोक कटियार ने अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी एक्ट श्री रजत सिन्हा की अदालत में चल रही थी ।गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।