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औरैया-फर्जी घटना दर्शाकर खतरनाक साक्ष्य गढ़ने वाले एक अभियुक्त को अजीतमल पुलिस ने किया गिरफ्तार

फर्जी घटना दर्शाकर खतरनाक साक्ष्य गढ़ने वाले एक अभियुक्त को अजीतमल पुलिस ने किया गिरफ्तार

पेशबंदी में अपने विरोधी को फसाने के लिए लिखाया था संगीन धाराओं में फर्जी मुकदमा, उपरोक्त मुकदमा के विवेचक की विवेचना के दौरान निष्पक्षता तथा पारदर्शिता ने निर्दोषों को जेल जाने से बचाया

 

 

औरैया .( दैनिक स्वतंत्र निवेश). अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन,कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारू निगम के पर्यवेक्षण में फर्जी घटना दर्शाकर खतरनाक साक्ष्य गढ़ने वाले एक अभियुक्त को अजीतमल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया,

पुलिस कार्यालय औरैया से प्राप्त जानकारी के आधार पर .पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारु निगम के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी अजीतमल के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजीतमल पुलिस ने दिनांक 06.05.2024 को थाना अजीतमल पर वादी महाराज सिंह पुत्र स्व0 सीताराम निवासी पूठा थाना अजीतमल जनपद औरैया द्वारा तहरीर दी गयी कि अरविन्द सिंह उर्फ अहिवरन सिंह पुत्र श्रीराम, राजू, पकंज पुत्रगण अरविन्द सिंह उर्फ अहिवरन निवासी पूठा थाना अजीतमल जनपद औरैया ने उस पर जान से मारने की नीयत से अवैध पिस्टल से फायर करके उसे घायल कर दिया है । तहरीर के आधार पर थाना अजीतमल पर मु0अ0सं0 217/2024 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया था, उक्त मुकदमा की विवेचना उ0नि0 प्रवीण कुमार को सुपर्द की गयी दौराने विवेचना 24 घंटे के अन्दर पुलिस ने उपरोक्त घटना की हकीकत का पर्दाफास कर लिया । पुलिस ने बताया है कि उपरोक्त मुकदमा के वादी महाराज सिंह उपरोक्त द्वारा विपक्षीगणों को मुकदमें में फंसाने के लिए स्वयं अवैध पिस्टल से अपने सीने के बांयी ओर गोली मारकर झूठे साक्ष्य गढ़ कर घटना कारित की गयी थी, जिसके आधार पर नामित आरोपीगण अरविन्द आदि की संलिप्तता न पाये जाने पर उनके नामों को विवेचना से पृथक कर दिया गया है तथा वादी मुकद्दमा महाराज सिंह उपरोक्त के ही विरुद्ध उपरोक्तानुसार बतौर अभियुक्त नाम प्रकाश में लाते हुए धारा-193/211/388 भादवि की बढोत्तरी की गई है।अभियुक्त को यूकेलिप्टस की बगिया की मेड़ वहद ग्राम पूठा थाना अजीतमल जनपद औरैया से गिरफ्तार भी कर लिया गया है तथा गिरफ्तार अभियुक्त महाराज सिंह उपरोक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद मिस कारतूस .32 बोर को बरामद कर मु0अ0सं0 218/2024 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम महाराज सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया है उपरोक्त मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार अभियुक्त महाराज सिंह से पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया है किअरविन्द की पत्नी इन्द्रकुमारी द्वारा माह जनवरी 2021 में उसकेविरूद्ध मु0अ0सं0 08/2021 धारा 323/452/504/506 भादंवि व 3(1) घ,3(1)ध एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कराया था जिस सम्बन्ध उसके द्वारा द्वारा फैसला करने के तमाम प्रयासों के बाबजूद भी ये लोग नही मान रहे थे इसी मुकद्दमें में फैसला करने के उद्देश्य से दबाब बनाने के लिये उसके द्वारा यह घटना की गयी थी । पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध-मु0अ0सं0 217/2024 धारा 193/211/388 भादंवि थाना अजीतमल जनपद औरैया, मु0अ0सं0 08/2021 धारा 323/452/504/506 भादंवि व 3(1) घ,3(1)ध एससी/एसटी एक्ट थाना अजीतमल जनपद औरैया,मु0अ0सं0 189/2012 धारा 323/498ए/506 भादंवि व ¾ डीपी एक्ट थाना अजीतमल जनपद औरैया मे उपरोक्त मुकदमे पंजीकृत है. उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी करने मेंराजकुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना अजीतमल जनपद औरैया,-व0उ0नि0 अजय कुमार, उ0नि0 प्रवीन कुमार,हे0का0 266 रामभरत, का0 42 लालू प्रसाद, का0 932 मदनलाल, राकेश कुमार का सराहनीय योगदान रहा…

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