सुप्रीम कोर्ट ने भारत में चुनावों में फिजिकल पेपर बैलट वोटिंग सिस्टम को फिर से शुरू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया ।
कानपुर देहात 26 नवंबर 2024
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत में चुनावों में फिजिकल पेपर बैलट वोटिंग सिस्टम को फिर से शुरू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया । जस्टिस विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ ने भारत में फिजिकल बैलट वोटिंग की मांग करने वाले प्रचारक केए पॉल की याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ( ईवीएम ) से छेड़छाड़ पर सवाल उठाए थे । इस पर पीठ ने कहा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती है। पीठ ने कहा , “जब चंद्रबाबू नायडू या श्री रेड्डी हारते हैं तो वे कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है और जब वे जीतते हैं तो वे कुछ नहीं कहते। हम इसे कैसे देख सकते हैं? हम इसे खारिज कर रहे हैं। यह वह जगह नहीं है जहां आप इस सब पर बहस करें।