अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो सकेगी गवाही
कानपुर देहात….गैर जनपद के अभियोजन गवाहों के समय से अदालत पेश न होने पर लंबित हो रहे मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए अब गवाहों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा दिए जाने के लिए जिला जज ने प्रशासनिक अधिकारियों व शासकीय अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए।
थानों में दर्ज मामलों में विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस आरोप पत्र अदालत में पेश कर देती है जब उस मुकदमे का विचारण शुरू होता है तब तक मामले के विवेचक सहित मुकदमे में बनाए गए अन्य सरकारी गवाह पुलिस कर्मी व चिकित्सकों का इधर से उधर तबादला हो जाता है ऐसे में उनकी गवाही के चलते अदालत में मुकदमा लंबित हो जाता है वहीं अदालत से गवाही के जारी सम्मन कभी कभी उस गवाह के नियुक्ति स्थान तक पहुंचने में लंबा समय व्यतीत होता है अगर सम्मन गवाह को मिल जाता है तो उसे विभागीय अवकाश नहीं मिल पाता है ऐसी स्थिति में मुकदमे के निस्तारण में सालों साल लग जाते हैं। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत कुमार मिश्रा व विकास सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या के समाधान के लिए दूर और गैर जनपद में रहने वाले गवाहों की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कराए जाने के संबंध में आदेश दिए थे।इसको लेकर शुक्रवार को माननीय जिला जज श्री जय प्रकाश तिवारी ने प्रशासनिक अधिकारियों व शासकीय अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कराए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।अब गैर जनपद के गवाह अपने जनपद न्यायालय या जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकदमा चलने वाली संबंधित अदालत में अपने बयान दर्ज करा सकेंगे।बैठक में जिलाधिकारी आलोक सिंह ,पुलिस अधीक्षक बी.बी जीटीएस मूर्ति, जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल,आशीष कुमार तिवारी, डॉ विजय सिंह सहित सभी सहायक शासकीय अधिवक्ता मौजूद रहे।