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कालपी जालौन प्लाट के नाम पर 5 लाख रूपये लेकर हड़पना विधालय प्रबन्धक को पड़ा महंगा

कालपी जालौन

प्लाट के नाम पर 5 लाख रूपये लेकर हड़पना विधालय प्रबन्धक को पड़ा महंगा

न्यायालय के आदेश पर एक इण्टर कालेज के प्रबन्धक शब्बीर खान के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत

कालपी-प्लाट के नाम पर 5 लाख रुपए लेकर हडपना विद्यालय प्रबन्धक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने अदालत के आदेश पर उसके खिलाफ धोखाधडी समेत कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

नगर के मुहल्लां रामचबूतरा निवासी इरफान शेख ने राजेपुरा निवासी जमीन कारोबारी शब्बीर खाँ से मौजा लँगरपुर में 6 लाख रुपए में वर्ष 2023 मे तय किया था जिसके लिए उसने 5 लाख रुपए चेक के माध्यम से दिए थे लेकिन कुछ दिनों बाद उक्त क्षेत्र में जमीन की कीमतो मे इजाफा होने पर जमीन कारोबारी ने उसे प्लाट देने से मना कर दिया जिसपर उसने अपनी रकम वापस मांगी तो वह टालमटोल करता रहा और इस प्रक्रिया में लगभग दो वर्ष का समय बीत गया था और बाद में उसने रकम वापस करने से इनकार कर दिया था जिसके चलते इरफान शेख ने इस मामले की शिकायत न्यायालय में की थी और कुछ माह तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने शब्बीर खान जो एक इन्टर कालेज का प्रबन्धक है के खिलाफ धोखाधडी समेत कई संगीन धाराओं मे मामला दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए थे और इसी के चलते रविवार को पुलिस ने विद्यालय के प्रबन्धक के खिलाफ विभिन्न सँगीन धाराओ मे मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी परमहँस तिवारी के अनुसार मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है

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