मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को सजा
कानपुर देहात…..रूरा थाना क्षेत्र में करीब तेरह साल पहले साधारण मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने दोषसिद्ध करते हुए अदालत उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने की सजा सनाई साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
रूरा थाना में साधारण मारपीट के एक मामले में तेरह साल पहले क्षेत्र के गांव रेरी निवासी हरबंस,रमेश व हीरालाल के खिलाफ एन सी आर दर्ज की गई थी बाद में उच्च अधिकारी के आदेश पर मामले में पुलिस ने विवेचना कर सभी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे।मामले की सुनवाई न्यायालय ACJ (S.D.)-I/ACJM में चल रही थी मंगलवार को अदालत में पेश हुए आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लेते हुए कम सजा दिए जाने के लिए अदालत से गुजारिश की इसपर अदालत ने आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा में रहने की सजा सुनाई साथ ही प्रत्येक पर 01-01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक को 07-07 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।