रूरा कानपुर देहात
बुजुर्ग की हत्या में आरोपी की जमानत अर्जी हुई खारिज
जमानत की अर्जी पर माननीय अपर जिला जज—६ की अदालत में हो रही थी सुनवाई
कानपुर देहात,,
रूरा थाना क्षेत्र के गदनपुर गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग की गेंदामऊ नहर पुल से फेके जाने से हुई मौत के मामले में जिला कारागार कानपुर देहात में अनिरुद्ध आरोपी के अधिवक्ता ने अपर जिला जज छह की अदालत में उपरोक्त आरोपित की जमानत की अर्जी दाखिल की थी इस मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने उपरोक्त आरोपित की जमानत की अर्जी खारिज कर दी ,,,
हुदा थाना क्षेत्र के गदनपुर गांव में रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग प्रेम शंकर कश्यप उर्फ प्रेम नारायण गेंदा मऊ नहर पुल के पास चाय समोसे की दुकान चलाते थे… 3 अक्टूबर 2024 की रात्रि में गेंदा मऊ गांव के ही निवासी विमल कश्यप पुत्र रामावतार तथा यही के बस चालक रज्जन से शराब के नशे में उनसे मारपीट हुई थी उसके बाद उपरोक्त बुजुर्ग नहर में गिर गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी इस मामले में मृतक बुजुर्ग के पुत्र बृजेश ने उपरोक्त लोगों के विरुद्ध रूरा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था… इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करके दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया था तथा गैर इरादतन हत्या के आप में दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था वर्तमान समय में दोनों आरोपित जिला कारागार कानपुर देहात में निरुद्ध हैं दोनों आरोपितों के अधिवक्ता ने दोनों आरोपितों की जमानत की अर्जी माननीय अपर जिला जज-६ की अदालत में दाखिल की थी… एडीजीसी विवेक त्रिपाठी ने बताया है कि इस मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपितों की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है….