लखनऊ
घूसखोरी के दोषी तत्कालीन एआरटीओ,तीन सिपाहियों को सज़ा
25 साल पुराने मामले में एंटी करप्शन कोर्ट ने सुनाई सज़ा
कानपुर नगर के तत्कालीन एआरटीओ अनिल गोविल,एआरटीओ प्रवर्तन दल के सिपाही शरणजीत सिंह, साबिर अली ,अयूब खान को कोर्ट ने सुनाई सज़ा
चारों दोषियों को कोर्ट ने तीन-तीन साल कैद की सज़ा सुनाई
चारों दोषियों पर कोर्ट ने 25 – 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया
एक आरोपी श्याम सुंदर पांडे को सबूत के अभाव में कोर्ट ने किया बरी
एक आरोपी सिपाही की सीएस एंसन की सुनवाई के दौरान हो चुकी है मौत।
17 जून को कानपुर आरटीओ कार्यालय परिसर में घूस के पांच हज़ार रुपए लेते हुए अयूब खान, साबिर अली, शरणजीत सिंह हुए थे गिरफ्तार
सीज टैंकर को छोड़ने के नाम पर ली थी घूस।