हिट एंड रन कानून के प्राविधान अभी लागू नहीं…. परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश
उपरोक्त कानून का स्वरूप लागू होने के पश्चात ही किया जा सकता है परिभाषित
कानपुर देहात.. उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने अपने पत्र संख्या दो/ दिनांक 1 जनवरी 2024 के माध्यम से अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में रोडवेज में अनुबंधित तथा जनपद में बस यूनियनों द्वारा 1 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक हड़ताल घोषित की गई है हड़ताल के कारण उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था अत्यधिक प्रभावित हो रही है जिसके कारण बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए यात्रियों को गंतव्य तक जाने में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रदेश में यातायात जाम की व्यवस्था उत्पन्न हो गई है…. श्री सिंह ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त कानून के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं उक्त कानून लागू होने के पश्चात इसका स्वरूप परिभाषित किया जा सकेगा ऐसे में परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक/ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, बस यूनियनों के पदाधिकारियो के साथ स्वयं बैठक करके आम जनमानस को हो रही समस्याओं से अवगत कराते हुए पुनः बसो के सुगम संचालन किए जाने के संबंध में कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं… उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के सभी कमिश्नरों तथा जिला अधिकारियों के अलावा प्रमुख सचिव परिवहन विभाग ,प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ, परिवहन आयुक्त प्रवर्तन उत्तर प्रदेश तथा प्रदेश के समस्त संभागीय/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ क्षेत्रीय/ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश को भेजी गई है..