आबकारी अधिनियम के दोषी को सजा
कानपुर देहात….गजनेर थाना में दर्ज आबकारी अधिनियम के एक मामले में आरोपी के अपराध स्वीकार कर लेने पर अदालत ने उसे दोषसिद्ध करते हुए अदालत उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने की सजा सुनाई साथ ही उसपर अर्थदंड भी लगाया है।
आबकारी अधिनियम के गजनेर थाना में दर्ज दस साल पुराने मामले में आरोपी करण निवासी सैथा ने मंगलवार को अदालत उपस्तिथि होकर अपना अपराध स्वीकार कर का प्रार्थनापत्र पेश किया इसपर अदालत ने सुनवाई कर आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा में रहने की सजा सुनाई साथ ही उसे 250 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।