सोलह साल पुराने मामले में जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी दोषसिद्ध
अदालत ने दोषियों पर लगाया अर्थदंड साथ ही अदालत उठने तक हिरासत में रहने की सजा
कानपुर देहात। अकबरपुर थाना में सोलह साल पहले दर्ज एक मुकदमे की सुनवाई माननीय सी, जे, एम अदालत में चल रही थी।सोमवार को मामले में आरोपियों ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया इसपर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए उन्हें अदालत उठने तक न्यायिक हिरासत में रहने की सजा सुनाई इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
वर्ष 2008 में अकबरपुर थाना में दर्ज बरामदगी के एक मामले में पुलिस ने क्षेत्र के आघू कमालपुर निवासी विश्नू व अजीत को जेल भेजा था इसके साथ ही मामले में आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे।जमानत पर रिहा होने के बाद लंबे समय से दोनों आरोपी मुकदमे की पैरवी के लिए अदालत के चक्कर लगा रहे थे लेकिन मामले में अभियोजन गवाहों के अदालत हाजिर न होने पर मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी।जिससे आरोपियों ने थक हारकर अदालत में अपना जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थनापत्र पेश किया था।इसपर अदालत ने आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए उन्हें जेल में बितायी गयी सजा की अवधि को समायोजित करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई इसके साथ ही प्रत्येक पर 700-700 रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है। वहीं अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिवस का साधारण कारावास की सजा सुनाई है।