कंचौसी चौकी प्रभारी पर पीड़ित को ही जेल भेजने का पीड़ित ने लगाया आरोप
कंचौसी,औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र के प्रदीप कुमार पुत्र बीरेंद्र कुमार निवासी अंबेडकर कॉलोनी कंचौसी बाजार ने आईजी जोन कानपुर को दिए शिकायती पत्र में बताया बीती 14 मार्च की शाम को कंचौसी ककोर मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास ककोर की ओर से कंचौसी आ रहे ट्रैक्टर ने पीड़ित के टेंपू में टक्कर मार दी टक्कर लगने से टेंपू क्षतिग्रस्त हो गया, इसकी शिकायत जब चौकी इंचार्ज ज्ञानेंद्र कुमार से की तो चौकी इंचार्ज ने पीड़ित के ऊपर समझौता करने का दबाव बनाया तो पीड़ित ने समझोतानामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।
चौकी इंचार्ज ने पीड़ित के भाईयो को चौकी इंचार्ज मय फोर्स के साथ चौकी लें आए और पीड़ित के भाई कुलदीप और रजनीश का शांति भंग में चालान कर दिया।पीड़ित का कहना है कि टेंपो में टक्कर मारने बाला दोषी क्यों नही है आखिर पुलिस ने उसे क्यों छोड़ दिया और एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए उसके भाइयों का चालान कर दिया गया। इसकी निष्पक्षता से जांच की जानी चाहिए। ऐसा कौन सा कानून है कि पीड़ित को ही जेल भेज दिया जाए। चौकी इंचार्ज ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। इस संबन्ध में पीड़ित ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। यदि इसी प्रकार निर्दोष को प्रताड़ित किया गया तो इसका प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा।