शस्त्र अधिनियमके मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा
अदालत ने सजा के साथ लगाया एक हजार रूपए अर्थदंड
*अर्थदंड अदा न करने पर भुगतनी होगी अतरिक्त सजा
कानपुर देहात। थाना भोगनीपुर मेंपंजीकृतअवैध शस्त्र रखने के मामलेकि बुधवार कोमाननीय जेएमभोगनीपुर की अदालत नेसुनवाई करते हुएउपरोक्त मामले के आरोपी कोउक्त मामले में दोष सिद्ध करते हुएउसे सजा सुनाई है… साथ ही साथ माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले के दोषी को अर्थ दंड से भी दंडित किया है। थाना भोगनीपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 186 /95 अंतर्गत धारा 25/4 आर्म्स एक्ट बनाम राम शंकर पुत्र किशोरी निवासी चदरसी रोड थाना कदौरा जनपद जालौन की बुधवार को माननीय न्यायालय जे,एम भोगनीपुर मे सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त मामले के आरोपी को उक्त अपराध में दोषी मानते हुए उसे माननीय न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही साथ माननीय न्यायालय ने उसे 1000 रुपए की अर्थ दंड से भी दंडित किया है। अर्थ दंड की धनराशि अदा न करने की दशा में उक्त मामले के दोषी को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।