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कानपुर देहात रूरा कस्बे में कथित चैन छिनैती के मुख्य आरोपी को 20-20 हजार रुपए के दो जमानती तथा निजी मुचलका दाखिल करके मामले की सुनवाई के दौरान जेल से रिहा करने दिए आदेश

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रूरा कस्बे में कथित चैन छिनैती के मुख्य आरोपी को 20-20 हजार रुपए के दो जमानती तथा निजी मुचलका दाखिल करके मामले की सुनवाई के दौरान जेल से रिहा करने दिए आदेश

उपरोक्त आरोपी की ओर से माननीय अपर सिविल जज वरिष्ठ वर्ग कक्ष संख्या तीन प्रभारी न्यायाधीश सिविल जज वरिष्ठ वर्ग फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र सिंह चौहान ने की पैरवी

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कस्बा रूरा के मोहल्ला रामनगर निवासी बालेस्टर सिंह चौहान से कथित चैन छीनैती मामले में पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी बनाए गए ध्रुवराज सिंह तोमर को माननीय अपर सिविल जज वरिष्ठ वर्ग कक्ष संख्या तीन प्रभारी न्यायाधीश श्रीमती अल्का सिविल जज वरिष्ठ वर्ग फस्ट ट्रैक कोर्ट न्यायालय ने बीस- बीस हजार की दो जमानतीय व निजी मुचलका दाखिल करने पर दौरान सुनवाई मुकदमा जेल से रिहा करने का आदेश पारित किये है।…..यह जानकारी उपरोक्त मामले के आरोपी ध्रुवराज सिंह तोमर की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने देते हुए बताया है कि उपरोक्त मामले के वादी बालेस्टर सिंह ने इस आशय का मुकदमा थाना रूरा में लिखाया था… कि जब वह अपने घर के बाहर सीढ़ियों में बैठे थे इसी दौरान एक पैशन प्रो मोटर साइकिल सवार दो अज्ञात लोगों ने उनके गले में पड़ी 8 ग्राम की सोने की चैन लूट ली। अधिवक्ता श्री चौहान ने आगे बताया है कि इस मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने तीन व्यक्तियों जिसमें एक नाबालिग को गिरफ्तार कर उनके कथित बयान के आधार पर उपरोक्त मामले में ध्रुवराज सिंह को मुख्य आरोपी बना करके उसकी गिरफ्तारी दिनांक 9 जून 2025 को दिखा उसके पास से कथित छीनैती की चैन की बरामदगी दिखाते हुए व अन्य आरोपियों से चैन लेकर उसके एवज में उन्हें ध्रुवराज द्वारा अपने मोबाइल फोन ट्रांजेक्शन के माध्यम से तेरह हजार व नकद सत्रह हजार का भुगतान किया जाने के आप से आरोपित करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा था। अधिवक्ता श्री चौहान ने आगे बताया है कि उपरोक्त मामले के आरोपी ध्रुवराज तोमर पर जो आरोप पुलिस ने विवेचना में साक्ष्य संकलन कर लगाए है वह सही प्रतीत नहीं होते… क्योंकि आरोपी ध्रुवराज के पिता सुधीर सिंह तोमर से जो जानकारी व दस्तावेजी साक्ष्य मिले और जिन्हें जमानत प्रार्थना पत्र में जमानत के आधार पर न्यायालय में दाखिल किया गया उसके अनुसार आरोपी ध्रुवराज सिंह बीबीए का तृतीय सेमेस्टर का विद्यार्थी होने के साथ ही मेसर्स ध्रुव ट्रेडर्स के नाम से जीएसटी टिन नम्बर धारक व्यापारी है और अमेजान और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन विक्रय पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक्स का समान व मोबाइल आदि खरीद कर बेचने के साथ ही ग्रीन वैली मटर को कोल्ड स्टोरेज में रख कर बेचने का काम करता है और उसकी साख अच्छी है।इसी क्रम में अंकित सिंह व अशरफ ने उससे एक मोबाइल वन प्लस नॉर्ड सी ई 4 खरीदने का सौदा किया था और अग्रिम पेशगी रुपए दिए थे जिस पर उसने रुपए का ऑनलाइन भुगतान अमेजान को कर मोबाइल बुक किया था किन्तु मोबाइल की डिलीवरी लेट हो जाने के कारण अंकित और अशरफ ने मोबाइल लेने से इनकार कर अपने रुपयों की मांग की थी जिसके क्रम में आरोपी ध्रुवराज ने मोबाइल डिलीवरी ऑर्डर कैंसिल कर अंकित व अशरफ के बताए नम्बर पर ऑनलाइन माध्यम से बारह हजार नौ सौ रुपए का भुगतान किया था जिसे पुलिस ने विवेचना में गलत आधार पर कथित छीनी चैन के एवज में अन्य आरोपियों की ऑनलाइन भुगतान करना दिखाया है।

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