Breaking News

कानपुर देहात-अमानत में खयानत करने के मामले में माननीय न्यायालय ने दोषी को सुनाई सजा

अमानत में खयानत करने के मामले में माननीय न्यायालय ने दोषी को सुनाई सजा

उपरोक्त मामले की एसीजे( एस डी) प्रथम/ एसी जे एम कानपुर देहात की अदालत में चल रही थी सुनवाई

 

कानपुर देहात… रूरा थाना में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 254/96 अंतर्गत धारा 406/504 भारतीय दंड संहिता की सुनवाई करने के दौरान माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त मामले के आरोपित द्वारा बुधवार को जुर्म स्वीकार कर लेने पर माननीय न्यायालय ने उसे माननीय न्यायालय के उठने तक की सजा सुनाते हुए उसे 500 रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है….
मालूम हो कि थाना रूरा मे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 254/96 अंतर्गत धारा 406/ 504 भारतीय दंड संहिता बनाम राजेंद्र कुमार पांडे ए पुत्र देवनारायण पांडे निवासी देवकी पुरवा थाना रूरा कानपुर देहात की सुनवाई माननीय एसीजे( एसडी) प्रथम/ एसीजेएम कानपुर देहात की अदालत में चल रही थी बुधवार को उपरोक्त मामले की सुनवाई के दौरान उपरोक्त मामले के आरोपित ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया तत्पश्चात माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले के आरोपी को इस मामले में दोषी मानते हुए उसे माननीय न्यायालय के उठने तक की सजा सुनाते हुए उस पर 500 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है अर्थ दंड की धनराशि अदा न करने की दशा में उपरोक्त दोषी को 7 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी…

About sach-editor

Check Also

लूट में दोषी को एक साल छह माह की सजा कानपुर देहात। बरौर थाना क्षेत्र में करीब ग्यारह साल

लूट में दोषी को एक साल छह माह की सजा कानपुर देहात। बरौर थाना क्षेत्र …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *