गैंगस्टर मामले में पांच दोषियों को कारावास
कानपुर देहात …हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती लूट के साथ ही बिल्हौर में पत्रकार की हत्या में आरोपितों पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में चल रही थी। नियत तिथि पर शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पांचवे अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास की सजा हुई है। वहीं सभी पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
नगर पालिका कार्यालय बिल्हौर निवासी पंकज यादव उर्फ गोलू, मुरादनगर बिल्हौर निवासी छंगा उर्फ कैलाश, राधेश्याम, मैनपुरी बेवर के सत्तूनगला निवासी राजू बहेलिया व बिल्हौर के अशफाकउल्ला नगर निवासी ताज बाबू पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट सहित अन्य मामलों में आरोपित थे। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि आठ मई 2017 को एसएचओ अनिल कुमार सघन चेकिंग अभियान चला रहे थे, जिस पर उन्हें लोगों ने बताया कि उक्त सभी आरोपित गैंग बनाकर लोगों का शोषण करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई बयान देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है। इसके बाद सभी आरोपितों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर में चल रही थी। नियत तिथि पर शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त पंकज उर्फ गोलू यादव, राजू बहेलिया, छंगा उर्फ कैलाश व ताज बाबू को दोष सिद्ध करते हुए सात सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने छह-छह माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वहीं राधेश्याम को पांच वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।