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कानपुर देहात-जनपद कानपुर देहात में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जनपद कानपुर देहात में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात के द्वारा 14 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत,,,,, न्याय चला जन जन से मिलने, दीन दुखी की सेवा करने,, जैसे नारे के साथ जनपद कानपुर देहात के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष/माननीय जनपद न्यायाधीश श्री जयप्रकाश तिवारी के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात के माननीय सचिव/माननीय अपर जिला जज श्री हिमांशु कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में प्रस्तावित 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के संबंध में जनपद के ग्रामीण अंचलों में शुरू हो गया है प्रचार प्रसार का कार्य,,,,, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात के माननीय सचिव/माननीय अपर जिला जज श्री हिमांशु कुमार सिंह ने बताया है कि जनपद कानपुर देहात में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से भूमि से संबंधित दीवानी वाद, आपराधिक समनीय वाद, एन आई एक्ट अंतर्गत धारा 138, मोटर दुर्घटना संबंधित वाद, वैवाहिक पारिवारिक वाद, श्रम संबंधित वाद, जल एवं विद्युत बिल से संबंधित वाद, वन अधिनियम के वाद, परिवहन से संबंधित वाद, आपदा क्षतिपूर्ति के मामले, राजस्व से संबंधित वाद, बैंक रिकवरी के वाद, उपभोक्ता मामलों के वाद, आर्बिट्रेशन से संबंधित वाद एवं अन्य वाद दोनों पक्षों की सहमति से निस्तारित किए जाएंगे,,,, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात के सचिव महोदय ने राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों के संबंध में चर्चा करते हुए बताया है कि दोनों पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण होता है लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है, लंबित मामले के लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था है, लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है ,इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सरल सहज तथा आपसी समझौते पर आधारित है,,,,, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात के सचिव महोदय ने जनपद कानपुर देहात के निवासियों से अपने-अपने वादों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराने के लिए आग्रह करते हुए कहा है कि 14 दिसंबर 2024 को जनपद में प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के संबंध में आम जनमानस के बीचप्रचार प्रसार हेतु जनपद की सभी तहसीलों के अधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं, एवं वह स्वयं जागरूकता शिविरों के माध्यम से उपरोक्त प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व की जानकारी देकर जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं

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