चोरी के मामले में दोषी को पांच साल तीन माह की सजा
उपरोक्त मामले की माननीय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय कानपुर देहात की अदालत में चल रही थी सुनवाई
कानपुर देहात…..( दैनिक स्वतंत्र निवेश)…शिवली क्षेत्र में करीब छह साल पहले हुई चोरी के दर्ज एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए उसे पांच साल तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
शिवली क्षेत्र में 2018 में हुई चोरी की घटना का मामला दर्ज किया गया था।पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए कानपुर नगर के कबाड़ी मार्केट मरियमपुर निवासी पवन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे।मामले की सुनवाई माननीय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय की अदालत में चल रही थी।शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए उसे पांच साल तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर दस हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के आदेश दिए हैं…