कानपुर देहात
किशोरी की हत्या में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
जमानत की अर्जी पर माननीयअपर जिलाजज—- 13पास्को एक्ट श्री शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में हो रही थी सुनवाई
कानपुर देहात।शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी की हत्या कर शव नाले में फेंकने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 10 अक्टूबर 2024 को अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला । इसी दौरान 17 अक्टूबर को उसका शव गांव से कुछ दूर स्थित एक नाले में पड़ा मिला था। मामले में मृतक किशोरी की मां ने गांव के सचिन व उसके भाई मिलन उर्फ विमल के अलावा राजा बाबू व प्रेम के खिलाफ पुत्री की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था। जेल में निरुद्ध आरोपी विमल की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय अपर जिला जज 13/ पॉक्सो एक्ट श्री शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।