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कानपुर देहात-समस्त अन्त्योदय अन्न योजना तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों का किया जायेगा सत्यापन

समस्त अन्त्योदय अन्न योजना तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों का किया जायेगा सत्यापन

अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के शत प्रतिशत राशनकार्डो की जाँच विशेष अभियान चलाकर सम्बन्धित अधिकारी एक माह में करें पूर्ण : जिलाधिकारी

कानपुर देहात

शासन के निर्देशों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित समस्त अन्त्योदय अन्न योजना तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के सत्यापन के निर्देश दिये गये है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसर अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन आच्छादन सीमा तक पात्रता की श्रेणी आधार पर राशन निर्गत किये जाते है। राशनकार्ड निर्गत करते समय लाभार्थियों द्वारा प्रवत्त विवरण में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार कतिपय कार्डधारक निर्धारित मानकों के अनुसार पात्रता श्रेणी में नहीं रह जाते है। प्रायः यह शिकायत प्राप्त होती है कि प्रचलित राशनकाडों में अपात्र यूनिट भी सम्मिलित है, जिसके निराकरण हेतु समय-समय पर प्रचलित राशनकाडों का सत्यापन कराकर, अपात्र लाभार्थियों को चिन्हांकित कर, वास्तवित रूप से लाभांवित होने वाले लाभार्थियों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समय-समय पर सत्यापन कराने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 में निहित है। इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। उक्त के दृष्टिगत शासन के निर्देशानुपालन में अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड सत्यापन का कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने हेतु ् निर्देश प्रस्तारित किये गये है।
वर्तमान में जनपद में अन्त्योदय योजना के कुल 51147 राशनकार्ड प्रचलित है। जिसमें 01, 02, 03, 04 तथा 05 से 06 यूनिटों के कार्ड सम्मिलित है। अन्त्योदय कार्ड का निम्नवत् कारणों की सम्भावना का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। अन्त्योदय कार्ड का लाभ अपात्र लोगों द्वारा लिया जा रहा हो। एक मात्र सदस्य के नाम अन्त्योदय कार्ड जारी हो और शेष व्यक्तिओं द्वारा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड का लाभ लिया जा रहा हो। अन्त्योदय कार्डधारक की मृत्यु के उपरान्त भी उसके नाम पर राशन वितरण किया जा रहा हो। दिनांक 31.01.2001 द्वारा जारी शासनादेश के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना लागू करने का मूल उद्देश्य गरीबतम् परिवारों को खाद्यान्न की सुविधा से आच्छादित किया जाना था।
ऐसे ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऐसे गृहस्थी राशनकार्ड हेतु अपात्र होंगे जो आयकर दाता हो, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के 04 पहियों वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हारवेस्टर स्वामित्व में 04 पहियों वाहन अथवा अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 05 वातानुकूल यंत्र (एयर कंडिश्नर) अथवा 05 केबीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड से अधिक संचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रू0 02 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स / शस्त्र हो। वहीं नगरीय क्षेत्र में ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स / शस्त्र हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रू0 03 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो।
अन्त्योदय राशनकार्ड हेतु पात्रता की शर्तें है, अपनी जमीन न हो, पक्का मकान न हो, भैंस, बैल, ट्रैक्टर ट्रॉली न हो, कोई निश्चित व्यवसाय न हो, मुर्गी पालन, गौ पालन न हो, शासन द्वारा कोई वित्त सहायता का व्यवसाय न हो, और कोई वित्त सहायता प्राप्त न हो, विद्युत कनेक्शन न हो, ऐसे परिवार जिसकी मुखिया विधवा हो या लगातार बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, जिसकी जीविकोपार्जन का कोई निश्चित साधन अथवा समाजिक सहारा न हो, विधवा या लगातार/अनवरत बीमारी से ग्रस्त या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या …

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