अकबरपुर कानपुर देहात
शिक्षिका और दो मासूमों को जिंदा जलाया था मिली उम्र कैद
माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले के दोषी को 500000 लाख रुपए के अर्थ दंड से भी किया है दंडित
पान मसाला खाकर इधर-उधर थूकने से मना करने के बाद 4 वर्ष पहले जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बा के नेहरू नगर में एक किराएदार ने उपरोक्त घटना को दिया था अंजाम
कानपुर देहात
अकबरपुर कस्बा के नेहरू नगर में एक शिक्षिका व उसके दो मासूम बच्चों को जलाकर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को माननीय न्यायालय ने इस मामले के आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है….
इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने उसे 500000 रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है दोष सिद्ध आरोपी प्रयागराज के थाना सराय क्षेत्र के प्यारेपुर का निवासी है…
अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 नेहरू नगर निवासी अकबरपुर नगर पंचायत के पूर्व सभासद जितेंद्र यादव के मकान में अब से करीब 4 वर्ष पहले तत्कालीन समय में अकबरपुर कोतवाली में नियुक्त महिला सिपाही उषा देवी अपने पति अवनीश प्रजापति के साथ किराए पर रह रही थी.. किराएदार अवनीश प्रजापति उपरोक्त मकान में पान मसाला खाकर इधर-उधर थूक करके गंदगी करके फैलाता था जिसको लेकर मकान मालिक जितेंद्र यादव की शिक्षिका पत्नी अर्चना विरोध जताती थी… इस बात को लेकर कई बार अवनीश प्रजापति एवं अर्चना के बीच विवाद भी हुआ था इसी बात को लेकर अवनीश उनसे खुन्नस मानता था… 28 फरवरी 2021 को जब अर्चना अपने पांच वर्ष की पुत्री अक्षिता हुआ 15 माह के पुत्र के साथ किचन में खाना बना रही थी इस समय किराएदार अवनीश प्रजापति ने अर्चना और उसके बच्चों पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी इसके बाद वह भाग गया था.. इलाज के दौरान अर्चना एवं दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई थी इस मामले में जितेंद्र यादव की तहरीर पर अकबरपुर थाने में अवनीश प्रजापति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था पुलिस ने इस मामले की विवेचना करते हुए अर्चना के मृत्यु कालिक बयान व अन्य साक्ष्यो के आधार पर 3 मार्च 2023 को उपरोक्त मामले के आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था इसके साथ ही आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय में दाखिल किए थे उपरोक्त मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज प्रथम श्री रजत सिन्हा की अदालत में चल रही थी इस मामले में बुधवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को इस अपराध में दोष सिद्ध कर दिया था तथा सजा के बिंदु पर माननीय न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपी अवनीश प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है… साथ ही साथ माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले के दोषी को 500000 रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है वही अर्थ दंड की आधी धनराशि मृतक अर्चना के पति जितेंद्र यादव को दिए जाने के भी माननीय न्यायालय ने आदेश दिए हैं…. सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि उपरोक्त घटना के बाद गंभीर रूप से जली अर्चना ने इस दौरान अस्पताल में तहसीलदार के समक्ष बयान दिए थे जिसमें उसने अवनीश प्रजापति द्वारा ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा देने का कथन किया था जो इस घटना का बेहद अहम साक्ष्य सिद्ध हुआ वहीं इस मामले में अभियोजन गवाहों ने भी घटना का समर्थन करते हुए अपने बयान अदालत में दर्ज कराए थे जो आरोपी को सजा दिलाने का मुख्य आधार बने वहीं मृतक शिक्षिका के पति एवं ससुर भी माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में निर्णय दिए जाने के दौरान माननीय न्यायालय में उपस्थित रहे आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद मृतक शिक्षिका अर्चना के पति जितेंद्र यादव ने कहा कि तीन मौतें हुई थी आरोपी को मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए थी इस फैसले को लेकर वह माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे…