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कानपुर देहात पॉक्सो एक्ट में दो आरोपियों की

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पॉक्सो एक्ट में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

जमानत की अर्जी पर माननीयअपर जिला जज–१३पास्को कोर्ट श्री शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत मेंहो रही थी सुनवाई

कानपुर देहात। अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज मासूम से दुष्कर्म व किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपियों की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए पाक्सो कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि चौबेपुर क्षेत्र के एक गांव में 5 मई 2019 को एक पांच वर्षीय मासूम अपनी मां के साथ छत पर सो रही थी ,सुबह मासूम के घर से नदारत होने पर परिजनों सहित गांव वालों ने उसकी तलाश की तो वह गांव बाहर बंबा पर लहूलुहान हालत में बेहोश मिली थी।उससे घटना की जानकारी होने पर पीड़ित के पिता ने गांव के रहने वाले बालकिशन पर मासूम को घर से उठा लेजाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी बालकिशन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।इसके साथ ही उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे।मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। वहीं दूसरे मामले में रसूलाबाद क्षेत्र के एक गांव की तेरह वर्षीय किशोरी 14 सितंबर 2023 को घर से नगदी जेवर लेकर गायब हो गई थी,इसपर किशोरी के पिता ने क्षेत्र के बिरहुं न गांव निवासी रोहित और उसके साथी राहुल के खिलाफ पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी रोहित की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए माननीय अपर जिला जज13/ पाक्सो एक्ट श्री शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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